Haryana mukhyamantri vivah shagun yojana 2022

Haryana mukhyamantri vivah shagun yojana 2022 | हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2022, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, राशि (Amount)

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2022, पात्रता, राशी, दस्तावेज, आवेदन फॉर्म ऑनलाइन, अधिकारिक वेबसाइट, टोल फ्री नंबर (Haryana Mukhyamantri (CM) Vivah Shagun Yojana in Hindi) (Amount, Online Application, Form, Eligibility, Documents, Official Website, Toll free Number)

भारत में अब एक और राज्य सरकार ने राज्य की लडकियों के विवाह में वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुआत की है. इस बार इस योजना को हरियाणा में स्टार्ट किया गया है . इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों, विधवा महिला की बेटी, या किसी खिलाड़ी या ऐसी लड़की जो की अनाथालय में रहती है उन्हें राज्य सरकार की तरफ से विवाह में सहायता दी जाएगी. इस योजना का लाभ मुख्यत बीपीएल कार्ड धारको को दिया जायेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य कन्याए इससे संबंधित जानकारी आधिकारिक साईट से प्राप्त कर सकती है. यह पैसा राज्य सरकार की तरफ से कन्यादान के रूप में दिया जायेगा ताकि गरीब लडकियों का विवाह भी सम्मान पूर्वक हो सके.

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हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2022 (Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana)

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना  
राज्यहरियाणा
लांच की गईहरियाणा  सरकार द्वारा
लाभार्थीहरियाणा के गरीब परिवार की बेटियां
लाभविवाह के लिए आर्थिक मदद
अधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
हेल्पलाइन नंबर0172-2707009

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना उद्देश्य (Aim of Vivah Shagun Scheme)

राज्य सरकार ने पहले ही यह डिक्लेर किया है कि इस योजना का लाभ गरीब कन्याओ को दिया जायेगा. इसके अलावा इसका लाभ उन लडकियों को भी दिया जायेगा जिनकी शादी में पैसो की दिक्कतों का सामना करना पढ़ता है.

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना विशेषताएं (Key Features)

  • सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत योग्य व्यक्ति को पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी. इस योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी इसके सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है.
  • इस योजना के संपूर्ण निर्देश प्रधान मंत्री विवाह शगुन योजना से प्राप्त किये जा सकते है और साथ ही इसकी ऑफिशियल साईट से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी प्राप्त किये जा सकते है.
  • इस योजना के तहत कार्य जल्द से जल्द संपन्न कराने के उद्देश्य से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस को ऑनलाइन रखा गया है. इस योजना में आवेदन करने के लिए आप इस साईट पर एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते है.
  • इस योजना के तहत लडकियों की शादी के बाद भी सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा. आप को यह बात जान लेना आवश्यक है की जब भी आप वेबपोर्टल पर रजिस्टर करते है उसके 3 दिन तीन दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन इस योजना के अंतर्गत संपन्न होता है.
  • इस योजना के तहत लाभ की राशि सीधे लड़की को बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को शादी के एक महीने पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और यदि वह अपनी शादी के 6 महीनें बाद तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पायेगा.

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पैसो की जानकारी (Vivah Shagun Yojana Amount Details)

  • जिन बेटियों की पारिवारिक आय 1 लाख रुपय साल से कम है और जिनकी माँ विधवा है उन्हें उनकी शादी में 51 हजार रुपय की मदत दी जाएगी. राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के अंतर्गत 5 हजार रुपय विवाह के उपरांत दिये जायेंगे वही 46 हजार रुपय विवाह के पहले दिये जायेंगे. लाभार्थी को शादी का सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होगा.
  • इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की लड़की या किसी निराश्रित महिला की बेटी या किसी तलाकशुदा महिला की लड़की या अनाथालय में रहने वाली लडकियों की शादी में 41 हजार रुपय की सहायता की जाएगी. यहाँ भी कन्या को 5 हजार रुपय की राशि विवाह के 6 महीने बाद दी जाएगी और 36 हजार की राशि विवाह के पहले दी जाएगी. इस स्थिति में भी शादी का सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है.
  • 11 हजार की राशि उन अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या बीपीएल कार्ड धारको को दी जाएगी जिनके नाम 2.5 एकड़ की भूमि रजिस्टर है परंतु उनकी पारिवारिक आय 1 लाख से कम है. इस स्थिति में 1 हजार की राशि शादी के बाद दी जाएगी जबकि 10 हजार शादी के पूर्व ही दे दिए जायेंगे. यहा भी मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है.
  • इसके अलावा स्पोर्ट्स कैटेगिरी की महिलओं को डायरेक्ट 31 हजार की राशि प्रदान की जाएगी, इसके लिए उन्हें शादी के वक्त सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे. 

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना Latest Update

इस योजना में हालही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा यह ऐलान किया गया है कि लाभार्थी महिलाओं को मिलने वाली राशि में अब बढोत्तरी की जा रही है. और यह बढोत्तरी 21,000 रूपये की जा रही है. जी हां अब तक इस योजना में लाभार्थियों को 50,000 रूपये की राशि दी जाती थी जिसे अब बढ़ा कर 71,000 कर दिया गया है.

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना दस्तावेज सूची (Document List)

  • इस स्कीम का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को अपना जाती प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जरुरी डॉक्यूमेंट है. इस राज्य में अपनी नागरिकता को सिध्द करने के लिए व्यक्ति को उसका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी सबमिट करना अनिवार्य है.
  • जाति प्रमाण पत्र के अलावा दूल्हा और दुल्हन को अपनी मार्कशीट भी जमा करनी होगी. इस मार्कशीट के जरिये लड़के और लड़की की उम्र का सत्यापन किया जायेगा.
  • इसके अलावा लड़की जिसकी शादी होने वाली है उसकी बैंक एकाउंट डिटेल और आईएफएससी कोड भी सबमिट करना होगा, इसी बैंक एकाउंट में सरकार द्वारा पैसे ट्रांसफर किये जायेंगे. इसके अलावा कन्या को अपनी पारिवारिक आय का सर्टिफिकेट भी देना होगा.

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना पात्रता (Eligibility criteria)

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को जन्म से हरियाणा का मूलनिवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष होने पर ही इस शादी को लीगल माना जाएगा और तब ही इस योजना के तहत सहायता सवरूप राशि दी जाएगी.
  • इसके अलावा कोई भी परिवार अपनी 2 बेटियों के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है, परंतु विवाह में लड़के की आयु इक्कीस वर्ष होनी चाहिये.
  • अगर कोंई विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजना का लाभ ले रही है तो इस बात की पुष्टि आवश्यक है की उसने किसी अन्य योजना के तहत कोंई लाभ तो नहीं लिया है. ऐसा पाए जाने पर उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.
  • योजना का लाभ अब दिव्यांग लोगों को भी दिया जायेगा. अगर लड़का लड़की दोनों दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपए मिलेंगें. अगर दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो उन्हें 31 हजार मिलेंगें. यह पैसा तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति कम से कम 40% दिव्यांग होगा. इस योजना का लाभ वे शादी एक 1 साल तक ले सकते है.

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना अधिकारिक वेबसाइट (Official Website)

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए एवं इसका लाभ लेने के लिए इसमें आवेदन करने के लिए आपको इसकी अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा. इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट ये हैं.

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Application Form Online)

  • अगर व्यक्ति इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजित करना होता है. इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है.
  • अब यहा से नई विंडो में जाने के लिए आपको योजना का चयन करना होता है. आपको यहाँ अपने राशन कार्ड से संबंधित डिटेल या यूजर आईडी भी देनी होति है.
  • अब आपको संपूर्ण फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़कर इसमे सभी जानकारी फिल करनी होगी. ध्यान रखिये फॉर्म में दी जाने वाली संपूर्ण जानकारी सत्य होनी चाहिये कोई गलती की गुंजाईश ना हो इसलिए आपको एक बार फिर यह डिटेल चेक कर लेनी चाहिये.
  • अब आपको यहाँ एक वैलिड आईडी प्रदान किया जायेगा, इसका प्रयोग आप किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते है.

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना टोल फ्री नंबर (Toll Free Number)

इसके अलावा इसके संबंध में अन्य जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 0172-2707009 पर कॉल या sbcharyana@gmail.com पर मेल सेंड कर सकते है.  

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