Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana in hindi
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2020 (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Haryana in hndi) (MPSY) [ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड, योग्यता, पोर्टल, हेल्पलाइन] (How to Apply, Form, Portal, Login, Eligibility, Amount]
आए दिन सरकारों द्वारा एक नई योजना की घोषणा की जा रही है। प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य को बेहतर बनाने और उसके विकास के लिए नई नई योजना ला रही है ताकि नागरिकों को उसका लाभ प्राप्त हो सके और विकास की ओर अग्रसर हो। ऐसी एक योजना हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अनुसार लाभार्थी को जीवन बीमा, पेंशन लाभ के रूप में सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2022
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा (MPSY) |
आर्थिक सहायता | 6000 रूपए सालाना |
सम्बंधित विभाग | राज्य का श्रम विभाग |
योजना की घोषणा | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लांच तारीख | फरवरी 2020 |
योजना के लाभार्थी | छोटे किसान एवं मजदूर |
पोर्टल | cm-psy.haryana.gov.in/#/ |
हेल्पलाइन नंबर | अभी नहीं |
परिवार समृद्धि योजना हरियाणा की विशेषताएँ (Parivar Samridhi Yojana Features) (CMPSY)
- उद्देश्य –
हरियाणा सरकार द्वारा लागू इस योजना का मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूप से पीड़ित परिवारों को आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- असंगठित क्षेत्र के किसानों एवं मजदूरों को सहायता :-
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इस योजना से राज्य के असंगठित क्षेत्र से संबंध रखने वाले किसानों और मजदूरों को एवं उनके परिवार वालों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जायेगा.
- आर्थिक सहायता –
परिवार के किसी एक सदस्य या फिर परिवार के मुखिया को इस योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा जिससे उन्हें प्रति वर्ष 6000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- राशी की किश्त –
यह राशी उन्हें किश्त में मिलेगी. हर महीने लाभार्थी के खाते में 500 रूपए सरकार द्वारा जमा करवाए जायेंगें. इस तरह साल में 6000 रूपए 12 किश्तों में मिलेंगें.
- परिवार पहचान पत्र –
इस योजना के तहत परिवार के मुखिया के नाम पर ही योजना का लाभ मिलेगा. इसकी जानकारी सरकार परिवार पहचान पत्र द्वारा प्राप्त करेगी.
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर
सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि योजना के तहत लाभार्थी के खाते में जमा कराई जाएगी।
- बीमा कवरेज –
योजना के तहत, घर का एक सदस्य, मुख्य रूप से मुख्य लाभार्थी, को जीवन बीमा कवरेज मिलेगा। यदि व्यक्ति गुजर जाता है, तो परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे।
- जीवन बीमा कवरेज –
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत बीमा लाभार्थी को 330 रुपये का सालाना प्रीमियम भरना होता है. हरयाणा की परिवार समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली राशी में से यह प्रीमियम लाभार्थी के अकाउंट से सीधे काट ली जाएगी.
- सुरक्षा बीमा योजना –
सुरक्षा बीमा योजना के तहत का 12 रूपए का प्रीमियम भी अकाउंट से सीधे काट लिया जायेगा.
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना योग्यता मापदंड (Haryana MPSY Eligibility Criteria)
- आयु –
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए. इसी उम्र के दायरे में आने व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
- जमीन के मालिक –
लाभार्थी बनने वाला परिवार या उनके सदस्य कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उनके भूमि का मापदंड किया जाएगा जो निर्धारित सीमा के अनुसार 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।
- हरियाणा निवासी –
योजना के लाभार्थी बनने की सबसे मुख्य योग्यताएं यही है कि वह व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आय –
यदि बात करें सालाना आय कि तो वह परिवार जिसकी सालाना आय 1,80000 रूपए से अधिक है वह इस योजना के अंतर्गत नहीं आ सकते। परंतु जो परिवार 180000 रूपए सालाना आय से कम कमाते हैं वे परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार निधि योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
यदि हरियाणा को कोई व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन भरना चाहता है तो निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता आपको पड़ सकती है:-
- आधार कार्ड –
परिवार के मुखिया का आधार कार्ड या पहचान पत्र जिससे हरियाणा के मूल निवासी हैं इसका सत्यापन किया जा सके।
- किसान पत्र –
यदि आप किसान हैं तो राज्य सरकार द्वारा जारी किसान पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आप जो भी व्यवसाय करते हैं उससे जुड़ा प्रत्येक विवरण आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
- स्थाई पता –
आपके स्थानीय पते का प्रमाण आपके पास अवश्य मौजूद होना चाहिए।
- परिवार पहचान पत्र कार्ड –
आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उन सभी सदस्यों का पूरा ब्यौरा भी इस योजना के अंतर्गत बताना होगा. इसके लिए परिवार पहचान पत्र कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है.
- बैंक पासबुक –
इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान सीधे आपके बैंक अकाउंट में किया जाएगा इसलिए आपके पास एक खाता बैंक में होना भी बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (Parivar Samridhi Yojana Haryana Online Form)
- यदि आप ऑफ-लाइन पंजीकृत कराना चाहते हैं तो आप किसी भी सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन भर सकते हैं।
- सीएससी सेण्टर के अधिकारी आपको नामांकन फॉर्म की सारी जानकारी देंगें. आवेदन के समय सभी दस्तावेज जमा करने होंगें.
- इस सेवा के लिए, उम्मीदवारों को एक छोटे से शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल (How to apply for Parivar Samridhi Yojana Haryana)
- हरियाणा राज्य के वे परिवार जोकि योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे सबसे पहले इस मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा पोर्टल पर क्लिक करें.
- एमपीएसवाई योजना की अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज में पहुँचने के बाद आपको ‘सिटीजन लोगिन’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अन्य पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर को दर्ज करना होगा.
- फिर अब योग्य परिवार के मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा, जहाँ उन्हें परिवार या परिवार के सदस्यों की कुछ बेसिक जानकारी प्रदान करनी होगी.
- एक बार लाभार्थी अपनी परिवार आईडी और ओटीपी के जरिये आवेदन फॉर्म तक पहुँच जायें इसके बाद वे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं. और इसे लोक सेवा केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं.
नोट :-
- ओटीपी परिवार आईडी पोर्टल में जो आपका मोबाइल नंबर दर्ज है उस पर आयेगा.
- यदि आप आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालने में समर्थ नहीं है तो अंत्योदय केन्द्रों, अटल सेवा केन्द्रों, सरल केन्द्रों और इसी तरह के अन्य लोक सेवा केन्द्रों में जाकर मदद ले सकते हैं.
- इसके अलावा यदि आपके पास आपकी परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर नहीं है तो आप इस योजना में आवेदन करने से पहले हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन करें.
- यदि आपके परिवार का मुखिया अब उपस्थित नहीं है तो आप अपने पास के सामान्य सेवा केंद्र में जाकर अपने परिवार के रिकॉर्ड को अपडेट कराएं.
दोनों ही प्रक्रिया के दौरान आपको एक साधारण सा फॉर्म भरना होगा जिसमें अपने नाम के साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम का पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। सदस्यों के नाम के साथ साथ आपको अपने व्यवसाय और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ जैसे आप कौन सा व्यवसाय आप करते हैं, आपकी आमदनी यह सभी जानकारी आपको फॉर्म भरते समय देनी होगी।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पेंशन प्रीमियम चार्ट (Pension Premium Chart under MMPSY)
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित 3 पेंशन योजनाओं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में से एक का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा. लाभार्थी को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रूपये मासिक आधार पर पेंशन स्वरुप प्रदान किये जायेंगे. इसमें प्रीमियम अकाउंट में केंद्र सरकार और लाभार्थियों का योगदान 50:50 होगा. लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आयु के आधार पर लाभार्थी द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम का स्वयं भुगतान करेगी. किसे कितना भुगतान करना होगा इसके बारे में जानकारी निम्न तालिका में दी हुई है –
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकास के साथ-साथ वहां के नागरिकों का विकास होना बेहद जरूरी है इस मुख्य धारणा को लेकर इस योजना को लागू किया जाने वाला है। इस योजना से हरियाणा में रहने वाले सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी ताकि वे और विकसित हो और आने वाले भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकें। आर्थिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह योजना सरकार द्वारा प्रचलित की गई है जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान होगी और वे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान आसानी से दे पाएंगे।